Shramik Sulabh Awas Yojana: मजदूर हमारे देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं. सरकार की तरफ से भी मजदूरों के विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है. इसी कड़ी में सरकार द्वारा श्रमिक सुलभ आवास योजना शुरू की गई है. इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब श्रमिकों को अपना पक्का मकान बनाने में सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत, सरकार योग्य श्रमिकों को 1.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जिससे वे अपने स्वयं के घर का निर्माण कर सकते हैं.
साल 2016 में शुरू हुई थी योजना
ऐसे में जिन लोगों के पास खुद का घर नहीं है वह सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत साल 2016 में की गई थी. योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य लक्ष्य यही है कि श्रमिकों को आवसीय परेशानियों से राहत दिलाई जाए और उन्हें अपने खुद का आवास उपलब्ध करवाया जाए. इस योजना के तहत सरकार पात्र श्रमिकों को उनके मकान निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की सहायता देती है. यदि श्रमिक स्वयं के भूखंड पर 5 लाख रुपये की लागत से मकान बनाता है, तो सरकार 25% तक की लागत का भुगतान करती है.
सीधे तौर पर मिलता है योजना का पैसा
श्रमिकों को सरकार की इस योजना का लाभ सीधे तौर पर मिलता है. यानी की योजना की आर्थिक राशि सीधे आवेदकों की बैंक अकाउंट में भेजी जाती है. यह सहायता राशि श्रमिकों के बैंक अकाउंट में सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिये ट्रांसफर की जाती है, जिससे श्रमिकों को बिना किसी परेशानी के के सहायता मिल पाये. इस योजना के तहत श्रमिकों को विशेष लाभ भी उपलब्ध करवाए जाते हैं. अगर किसी श्रमिक के घर में बेटियां हैं, तो उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं के तहत भी विशेष सहायता प्राप्त हो सकती है, जैसे बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद इत्यादि.
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योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास खुद का मकान नहीं होना चाहिए.
- स्कीम के लाभ के लिए मजदूर कम से कम एक साल से निर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य है.
- आवेदक घर बनाने वाली जमीन की रजिस्ट्री का मालिक होना चाहिए.
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- जो श्रमिक केंद्र या राज्य सरकार की अन्य आवासीय योजनाओं का लाभ पहले से प्राप्त कर चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.
- इस योजना का लाभ सिर्फ उन श्रमिकों को मिलेगा जिनके अधिकतम दो पुत्री है.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
श्रमिक सुलभ आवास योजना का फॉर्म भरने के लिए आपके पास निचे दिए गए डॉक्यूमेंट होने चाहिए: –
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- श्रमिक पंजीकरण कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
किस प्रकार रहेगी आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले, राजस्थान सरकार की श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहाँ होम पेज पर “BOCW Board” के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद “Scheme” के सेक्शन में जाना होगा और आवेदन फॉर्म खोलना होगा.
- अब फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी होंगी.
- अब सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा.
- लास्ट में “सबमिट” बटन पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा.
- आपका फॉर्म सही पाए जाने पर आपको योजना का लाभ सीधे बैंक अकाउंट में भेज दिया जायेगा।