हरियाणा सरकार की नई योजना! जानिए कैसे मिल सकते हैं 5 लाख तक की आर्थिक सहायता

हरियाणा सरकार की नई योजना! जानिए कैसे मिल सकते हैं 5 लाख तक की आर्थिक सहायता


Deendayal Antyodaya Yojana Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। यदि इन परिवारों में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह स्थाई विकलांगता का शिकार हो जाता है, तो इस योजना के माध्यम से सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है। सहायता राशि की मात्रा व्यक्ति की मृत्यु या विकलांगता के समय उसकी आयु के आधार पर तय की जाती है। आइए, इस योजना के लाभ, पात्रता, दस्तावेजों की आवश्यकता और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।

दीनदयाल अंत्योदय योजना
दीनदयाल अंत्योदय योजना

दीनदयाल अंत्योदय योजना हरियाणा का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को कठिन परिस्थितियों में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगर किसी अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाता है या वह स्थाई विकलांगता का सामना करता है, तो सरकार द्वारा परिवार को आर्थिक सहारा देने की व्यवस्था की गई है। यह योजना गरीब परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में परिवार आर्थिक तंगी से बच सके और अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सके।

Deendayal Antyodaya Yojana Haryana के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता

इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा दुर्घटना या प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी परिवार को सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि व्यक्ति की आयु के आधार पर तय की गई है, जिसमें 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु सीमा शामिल है।

उदाहरण के लिए, यदि लाभार्थी की आयु 6 से 12 वर्ष के बीच है, तो 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
इसी प्रकार, 12 से 18 वर्ष के व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपए, 18 से 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 से 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए और 45 से 60 वर्ष तक के व्यक्ति को 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है।
यह राशि उस व्यक्ति या परिवार के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज है, जिससे कि सहायता राशि सीधे परिवार के पास पहुँच सके।

Deendayal Antyodaya Yojana Haryana के पात्रता की शर्तें

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं, जिनका पूरा होना आवश्यक है। सबसे पहले, आवेदक परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, परिवार के पास हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र और परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। योजना का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासी उठा सकते हैं और लाभार्थी सदस्य की आयु 6 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांगता का सामना करता है, तो परिवार को योजना के तहत लाभ पाने के लिए घटना के 3 महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।

Deendayal Antyodaya Yojana Haryana के लिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को कुछ जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें परिवार का निवास प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, आय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, और लाभार्थी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता प्रमाण पत्र शामिल हैं। ये सभी दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया में सहायता करते हैं और उन्हें सही प्रकार से अपलोड किया जाना जरूरी होता है।

Deendayal Antyodaya Yojana Haryana की आवेदन प्रक्रिया

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ होम पेज पर “Apply Scheme” का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद, योजना के प्रकार में DAYALU योजना को सेलेक्ट करना है और परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करके OTP जनरेट करना है। OTP को वेरीफाई करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सही जानकारी दर्ज करके और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म सबमिट करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थी को एक रसीद मिलेगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए संभाल कर रखना चाहिए।

दीनदयाल अंत्योदय योजना
दीनदयाल अंत्योदय योजना

यदि लाभार्थी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह स्थाई विकलांगता का शिकार होता है, तो परिवार को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर योजना के लिए दावा करना होगा। अगर मृत्यु की स्थिति है, तो सहायता राशि परिवार के मुखिया के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज है। विकलांगता की स्थिति में सहायता राशि लाभार्थी के खाते या मुखिया के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। अगर परिवार का मुखिया ही विकलांगता का शिकार होता है, तो सहायता राशि परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य के बैंक खाते में दी जाएगी, जो परिवार पहचान पत्र में सूचीबद्ध है।

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही Deendayal Antyodaya Yojana Haryana गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक सशक्त सहायता के रूप में आई है। इस योजना के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में परिवार को वित्तीय सहारा मिलता है, जिससे उनके जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सरकार की यह पहल गरीब परिवारों के लिए राहतकारी है, और यह योजना उनके जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा लाने का कार्य करती है।

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