Free Bus Pass Yojana 2024-25: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गरीब लोगों के लिए हरियाणा रोडवेज में सफर करने के लिए फ्री बस पास योजना का शुभारंभ किया है। जिसका लाभ हरियाणा के बीपीएल परिवार घर बैठे आवेदन करके ले सकते हैं। जिसमें आपको एक डिजिटल बस पास दिया जाएगा। जिसका प्रयोग आप अपनी यात्रा के दौरान फ्री में यात्रा करने के लिए कर सकते हैं।
अगर आप भी Free Bus Pass Yojana का लाभ लेना चाहते हैं। तो आपको बस पास योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि फ्री बस पास योजना में आवेदन कैसे करना है। जरूरी पात्रता क्या रहने वाली है। इसलिए आज के इस लेख में हम आपको इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे।
क्या है बस फ्री बस पास योजना
हरियाणा सरकार द्वारा Free Bus Pass Yojana को शुरू करने का उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न परिवारों को 1 साल तक 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा करने का है। इस योजना के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को ऑनलाइन आवेदन के बाद एक डिजिटल कार्ड प्रदान करती है। जिसके द्वारा लाभार्थी 1000 किलोमीटर प्रति वर्ष हरियाणा रोडवेज में सफर कर सकते हैं। जिसके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। आपको फ्री घर बैठे आवेदन करना है।
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Haryana Happy Card Yojana के लिए जरुरी दस्तावेज़
- Parivar Pehchan Patra (PPP).
- आधार कार्ड।
- आवेदक डेटा को परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) डेटाबेस में सत्यापित किया गया।
Free Bus Pass Yojana पात्रता
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी हो।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय 100000 से ज्यादा नहीं हो।
- आवेदक आयकर दाता या फिर सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए।
- आवेदन के पश्चात लाभार्थी को डिजिटल कार्ड अपने डिपो से लेना होगा जिसके लिए उसे ₹50 का भुगतान भी करना होगा।
Free Bus Pass Yojana बनाने हेतु महत्वपूर्ण जानकारी
- डिलीवरी : सफल आवेदन प्रक्रिया के बाद, आपका कार्ड 15 दिनों के बाद पूर्व-चयनित डिपो पर वितरित कर दिया जाएगा।
- डिपो में कार्ड के आने के बाद आपको आक मेसेज आएगा जिसको आपको सँभालकर रखने की सलाह दी जाएगी।
- आवश्यक दस्तावेज : कृपया अपना कार्ड लेते समय अपना पहचान पत्र (पीपीपी आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) साथ लाएं।
- लेनदेन की पुष्टि : लेनदेन स्वीकृत या सफल होने के बाद, आपका कार्ड उपयोग के लिए तैयार है।
मौजूदा एनसीएमसी कार्डधारक हैप्पी कार्ड को सक्रिय कर रहे हैं:
- आवश्यक दस्तावेज : डिपो पर अपना मूल हरियाणा रोडवेज एनसीएमसी कार्ड और एक वैध सरकार द्वारा जारी आईडी (पीपीपी आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) प्रस्तुत करें।
- सक्रियण विवरण : डिपो ऑपरेटर के साथ अपना हैप्पी पास संदर्भ संख्या और ओटीपी साझा करें।
- लोडिंग और उपयोग : एक बार डिपो में कार्ड लोड हो जाने पर, आपका हैप्पी कार्ड तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाता है।
Free Bus Pass Yojana के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें
- सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें ।
- इआके बाद PPP फैमिली आईडी और कैप्चा भरें > सत्यापन के लिए OTP भेजें > OTP सत्यापित करें। नीचे देखें।
- सदस्य का चयन करें (आवेदन करने के लिए क्लिक करें) .
- मोबाइल नंबर भरें → आधार कार्ड भरें → OTP भेजें → OTP सत्यापित करें → कैप्चा भरें → अप्लाई पर क्लिक करें। नीचे देखें।
- अंतिम सबमिट के बाद. → डाउनलोड पर क्लिक करें और आगे की प्रक्रिया के लिए प्रिंट आउट लें।
स्वीकृति के बाद हरियाणा रोडवेज हैप्पी कार्ड कैसे डाउनलोड करें
- ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिन बाद चयनित डिपो पर जाएं । आप ऊपर दी गई छवि भी देखें।
निष्कर्ष
तो दोस्तों इस आर्टिकल मे हमने आपको बताया कि कैसे आप Free Bus Pass Yojana में आवेदन कर सकते है। इसीलिए हम आपसे ये उमीद करते है की आपको हमारा ये लेख अच्छा लगा होगा ।अगर आपको ये लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरुर शेयर करे।इसके अलावा आप नीचे दिये लिंक से हमारे साथ जुड़ सकते है ।