Haryana Bhed Palak Uthan Yojana 2024-25: हरियाणा सरकार ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री भेड़ पालक उत्थान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हरियाणा राज्य में भेड़ और बकरी पालन के लिए बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिसमे आवेदकों को सब्सिडी दी जाती जाती है। जिसके लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।इस लेख में मुख्यमंत्री भेड़ पालक उत्थान योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई गई है ।
अगर आप भी Haryana Bhed Palak Uthan Yojana का लाभ लेना चाहते है । तो आपको योजना की पात्रता के बारे पीटीए होना चाहिए । ताकि आपको आवेदन करने में कोई गलती ना हो । योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस लेख में हमारे द्वारा बताई गई है । इसलिए आप लेख को अंत तक जरुर पढ़े ।
Haryana Bhed Palak Uthan Yojana का उद्देश्य
- भेड़ एवं बकरी पालन गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना।
- राज्य में उपलब्ध बकरी और भेड़ की नस्लों का विकास और उन्नयन करना।
- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय सृजन के अवसरों को बढ़ाना।
- राज्य में बकरी और भेड़ के ऊन, मांस और दूध उत्पादन को बढ़ाना।
- बकरी और भेड़ चरवाहों को निःशुल्क हरा चारा सह नमक ब्लॉक फीडर उपलब्ध कराकर स्टाल फीडिंग के लिए प्रेरित करना।
Haryana Bhed Palak Uthan Yojana पात्रता मापदंड
योजना के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता मानदंड नीचे सूचीबद्ध हैं:
- आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु सीमा 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- आवेदक बेरोजगार होना चाहिए तथा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी का होना चाहिए।
नोट: किसी भी फर्म या संगठन को इस योजना के लिए आवेदन करने पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह योजना व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए है, सिवाय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के, जिन्हें इकाइयां स्थापित करने के लिए एसएचजी के प्रति सदस्य सहायता प्राप्त करने की अनुमति होगी।
Haryana Bhed Palak Uthan Yojana में वित्तीय सहायता
वित्तीय सहायता लाभार्थी को भेड़ या बकरी की इकाई और हरा चारा सह नमक ब्लॉक फीडर मुफ्त में उपलब्ध कराने के रूप में होगी। साथ ही, मवेशियों के नुकसान या क्षति के खिलाफ पशुधन बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत एक वर्ष के लिए 100% की दर से बीमा प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
नोट: यदि बीमा प्रीमियम का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाता है, तो सरकार द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति लाभार्थी को की जाएगी।
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योजना के तहत भेड़/बकरी इकाई की स्थापना के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता
यह एक क्रेडिट लिंक्ड योजना है। इस योजना के तहत बैक एंड सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना के तहत एससी/बीपीएल/विधवा परिवारों और भूमिहीन सामान्य, बीसी और अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को 10 मादा और 1 नर की भेड़ और बकरी इकाई की स्थापना के लिए 100% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रारंभ में लाभार्थी को भेड़ और बकरी इकाई की खरीद लागत इकाई लागत का 25% स्वयं वहन करनी होगी जो रु. मार्जिन मनी के रूप में 17500/- प्रति यूनिट (लाभार्थी द्वारा इसका प्रमाण दिया जाना चाहिए), जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार बाद में लाभार्थी के खाते में प्रदान किया जाएगा।
रणनीतियाँ
भेड़ और बकरी पालन इकाइयों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा लाभार्थियों को भेड़ और बकरी पालन प्रथाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 572 भेड़ और बकरी इकाइयां (286 प्रत्येक) स्थापित की जाएंगी। साथ ही, पशुपालन क्षेत्रों में लाभार्थियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
गतिविधियों का प्रारंभ
लाभार्थियों को निम्नलिखित तरीकों से इकाइयां स्थापित करने में सहायता दी जाएगी:
- शेड के नये निर्माण एवं मरम्मत की कुल लागत लाभार्थियों द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, बकरी और भेड़ के लिए हरा चारा सह नमक ब्लॉक फीडर लाभार्थी को निःशुल्क दिया जाएगा।
- इसके अलावा, लाभार्थी को निकटवर्ती पशु चिकित्सालय से उपचार, परामर्श और टीकाकरण जैसी पशु चिकित्सा सहायता सुविधाएं भी दी जाएंगी।
लाभार्थियों का चयन
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित अधिकारी प्राप्त आवेदनों की जांच करेंगे। यदि आवेदन पत्र को संबंधित जिलों के उप निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो वे 15 दिनों के भीतर आवेदन को पुनः सत्यापन के लिए संबंधित उपमंडल अधिकारियों को भेज देंगे। आवेदन के सत्यापन के बाद, यदि संबंधित अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं तो वे आवेदन पत्र को उप निदेशक को आवेदन में किए जाने वाले सुधारों के साथ वापस कर देंगे। मुख्यमंत्री भेड़ पालक उत्थान योजना के तहत भाग लेने के लिए निम्नलिखित चयन समिति लाभार्थियों का चयन करेगी।
क्र.सं. | चयन समिति | |
1 | संबंधित उप-मंडल के उप-मंडल अधिकारी | अध्यक्ष |
2 | पशु चिकित्सा सर्जन, | सदस्य |
3 | ब्लॉक स्तरीय विस्तार कार्यालय, ब्लॉक | सदस्य |
4 | संबंधित नगर निकाय/ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि/सरपंच/वार्ड सदस्य/ग्राम सचिव/नंबरदार | सदस्य |
आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए:
- की प्रति अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र।
- की प्रति Aadhaar card
- की प्रति पैन कार्ड
- आवेदक द्वारा स्वघोषणा प्रमाण पत्र
- आवेदक का खाली चेक
- शेड के निर्माण के लिए स्थान की उपलब्धता का प्रमाण, यदि कोई हो
- एक हलफनामा जिसमें यह बताया गया हो कि खरीद की तारीख
Haryana Bhed Palak Uthan Yojana आवेदन प्रक्रिया
- स्टेप 1: आवेदक को वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा। सरल योजना के लिए आवेदन करने हेतु पोर्टल पर जाएं।
- चरण दो: पोर्टल में उपयोगकर्ता पंजीकरण के लिए आवेदक को आवश्यक विवरण प्रदान करना होगा।
- चरण 3: विवरण प्रदान करने के बाद, लॉगिन क्रेडेंशियल के बारे में एक ईमेल और एसएमएस प्राप्त करने के लिए “मान्य करें” बटन पर क्लिक करें। इस लॉगिन विवरण का उपयोग करके, आप पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं।
- चरण 4: पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद आवेदक सूची में से संबंधित योजना का चयन कर सकता है।
- चरण 5: अब, मुख्यमंत्री भेड़ पालक उत्थान योजना का आवेदन पत्र अगली स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- चरण 6: सभी विवरण के साथ आवेदन पत्र पूरा भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें।
- चरण 7: आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर, आवेदन आईडी तैयार हो जाएगी।
- चरण 8: आवेदन की स्थिति देखने के लिए आवेदक को आवेदन संदर्भ आईडी नोट करनी होगी।नोट: मुख्यमंत्री भेड़ पालक उत्थान योजना हेतु आवेदन पत्र नीचे दी गई प्रति से प्राप्त किया जा सकता है।
निष्कर्ष
तो दोस्तों इस आर्टिकल मे हमने आपको बताया कि कैसे आप Haryana Bhed Palak Uthan Yojana में आवेदन कर सकते है। इसीलिए हम आपसे ये उमीद करते है की आपको हमारा ये लेख अच्छा लगा होगा ।अगर आपको ये लेख पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरुर शेयर करे।इसके अलावा आप नीचे दिये लिंक से हमारे साथ जुड़ सकते है ।