Haryana Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana: राज्य सरकारें अपने नागरिको के लिए समय-समय पर कल्याणकारी योजनांए चलते रहती है। इसी मुहीम में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (CM Shadi Shagun Yojana), हरियाणा सरकार की एक योजना आती है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति (SC), बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार, विधवा, तलाकशुदा, अनाथ लड़कियों, और दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह में होने वाले खर्चे के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना विवाह के दौरान आने वाले खर्च को कम करना और पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहयोग देकर उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करती है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत, हरियाणा सरकार लाभार्थियों को ₹41,000 से ₹71,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इस राशि को सामाजिक और आर्थिक स्तर के आधार पर तय किया जाता है।
Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojana Details
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
आरम्भ की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
कब आरम्भ की गई | 18 जुलाई 2024 |
सम्बन्धित विभाग | अनुसूचित जाति एंव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य की गरीब परिवार की कन्याएं। |
उद्देश्य | गरीब बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
योजना का लाभ | आर्थिक मदद, विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देना |
आर्थिक सहायता राशी | 71000 रूपेय। |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | https://shaadi.edisha.gov.in/ |
Haryana Gov Website | https://haryana.gov.in/ |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 18 जुलाई २०२४ शुरू की थी, जिसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए ₹71,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवारों की मदद करना है, जिनकी वार्षिक आय ₹1.8 लाख या उससे कम है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को हरियाणा सरकार के ई-दिशा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण विवाह पंजीकरण के बाद और शादी के छह महीने के भीतर अनिवार्य है। यह योजना पात्र परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है और उनकी बेटियों के विवाह को आसानी से सम्पन्न करने में मदद करती है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आर्थिक सहायता (Amount of Shagun)
वर्ग | शगुन की कुल राशि |
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विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ एवं निराश्रित बच्चे (पारिवारिक आय ₹1,80,000/- प्रतिवर्ष से कम या बराबर) | ₹51,000/- |
एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय (पारिवारिक आय ₹1,80,000/- प्रतिवर्ष से कम या बराबर) | ₹71,000/- |
खिलाड़ी महिला (कोई भी जाति, पारिवारिक आय ₹1,80,000/- प्रतिवर्ष से कम या बराबर) | ₹41,000/- |
सभी वर्ग (सामान्य और पिछड़ा वर्ग), जिनकी पारिवारिक आय ₹1,80,000/- प्रतिवर्ष या उससे कम है | ₹41,000/- |
दिव्यांगजन (यदि नवविवाहित दम्पति दोनों दिव्यांग हैं, पारिवारिक आय ₹1,80,000/- प्रतिवर्ष से कम या बराबर) | ₹51,000/- |
दिव्यांगजन (यदि नवविवाहित दम्पति में से एक दिव्यांग है, पारिवारिक आय ₹1,80,000/- प्रतिवर्ष से कम या बराबर) | ₹41,000/- |
सभी वर्ग (जो उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन विवाह की तिथि से 30 दिनों के भीतर विवाह पंजीकरण कराते हैं) | ₹1,100/- + मिठाई का डिब्बा |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना पात्रता (Eligibility)
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना पात्रता (कम Shadi shagun yojana eligibility), आवेदक की पात्रता इस प्रकार है :
- लाभार्थी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़की होनी चाहिए।
- लाभार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए:
- विधवा, तलाकशुदा या निराश्रित महिला की बेटी,
- अनाथ लड़की,
- एससी, डीटी या टपरीवास समुदायों का सदस्य,
- खिलाड़ी की बेटी (किसी भी जाति की),
- समाज के किसी भी वर्ग से (सामान्य या पिछड़ा वर्ग),
- विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन),
- लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,80,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- हरियाणा निवासी पत्र
- तलाक प्रमाण पत्र
- विवाह कार्ड
- बैंक खाता पासबुक (विवरण)
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- वर और वधू का जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें- Registration and ApplyOnline
Shadi Shagun Yojana online registration, Shadi Shagun Yojana Online Apply:
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत आसान है, यंहा पर आपको रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस बताया गया गया है।
Shadi Shagun Yojana Online Registration
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा होम पेज पर आपको Account के सेक्शन मे Register के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा जिसमे आपको पूछी गई सभी जरूरी जानकारी जैसे- नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नम्बर व पासवर्ड दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको Sand OTP के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके दर्ज मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको ओटीपी बॉक्स मे दर्ज करना है और Submit के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद पुनः साइन इन पर क्लिक करें।
- अपना यूजर नाम और पासवर्ड डाले , लोग इन करें।
Shadi Shagun Yojana Online Apply
- लोग इन होने के बाद, आपके सामने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा
- अब आपको इस फॉर्म मे पूछी गई सबी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको मागें गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन कर अपलोड कर करना है।
- अंत मे आपको Submit के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा और आपको एक रशीद प्रदान की जाएगी जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
Vivah Shagun Yojana – Helpline Number
Contect Numer: 0172-4880500
Email Id: grievances-hppa-crid@hry.gov.com
Vivah Shagun Yojana Related FAQ
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना -अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ):
सम्बंधित ख़बरें
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
गरीब और कमजोर वर्गों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन, कौन-कौन पात्र हैं?
1. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग।
2. बीपीएल परिवार।
3. विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाएं।
4. अनाथ लड़कियां।
5. दिव्यांग दंपत्ति।
6. खिलाड़ी महिलाएं।
7. आय सीमा: ₹1,80,000 प्रति वर्ष या उससे कम।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
₹41,000 से ₹71,000 तक (लाभार्थी के वर्ग के आधार पर)।
विवाह पंजीकरण जरूरी है?
हां, विवाह पंजीकरण शादी के 6 महीने के भीतर करवाना अनिवार्य है।
योजना का लाभ कितनी बार लिया जा सकता है?
योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही दिया जाता है।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
शादी के 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
क्या अन्य वर्गों के परिवार भी लाभ ले सकते हैं?
हां, यदि वे विवाह पंजीकरण 30 दिनों के भीतर कराते हैं, तो उन्हें ₹1,100 और मिठाई का डिब्बा मिलेगा।