PM Shadi Shagun Yojana : केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य सरकारें, दोनों ही अपने-अपने स्तर पर गरीबों और महिलाओं की सहायता के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती रहती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब वर्ग और जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाना होता है। छात्रों, बुजुर्गों, विधवाओं, किसानों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती है। ऐसी ही एक योजना है ‘प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना’, जिसे देश की बेटियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लड़कियों को शादी के समय किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके तहत पात्र बेटियों को 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
PM Shadi Shagun Yojana का उद्देश्य लड़कियों की शादी के समय होने वाली परिवार की आर्थिक परेशानियों को कम करना है। इसके तहत पात्र बेटियों को सरकार की ओर से 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जानिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी इस पोस्ट में दी गयी है।
शादी शगुन योजना के लिए पात्रता- PM Shadi Shagun Yojana Eligibility
प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना के लिए भारत की उन बेटिंयों के लिए है जो निम्नलिखित केटेगरी के अंतर्गत आती है।
सम्बंधित ख़बरें
- लड़की की आयु शादी के समय 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। Vikashpedia Post.
- शादी का पंजीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक है।
- परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा तय की गई सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- लाभार्थी लड़की का कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- स्कूल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा
- आवेदन केवल भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं।
- योजना का लाभ एक ही बार दिया जाएगा।
- किसी अन्य शादी सहायता योजना का लाभ पहले से न लिया हो।
PM Shadi Shagun Yojana Documents- जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
Apply Online Sadhi Sagun Yojana- ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना (PM Shadi Shagun Yojana) Online Apply करने के लिए सबसे पहले, आवेदक को सरकार के आधिकारिक पोर्टल, जैसे National Scholarship Portal (NSP) या संबंधित राज्य पोर्टल पर जाना होगा। नए उपयोगकर्ताओं को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आधार नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। लॉगिन करने के बाद, योजना के आवेदन फॉर्म को भरें, जिसमें आवेदक का नाम, आयु, माता-पिता की जानकारी, आय प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता और बैंक खाता विवरण शामिल होते हैं। इसके बाद, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और शादी का पंजीकरण प्रमाणपत्र जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। सभी जानकारी सही भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसकी रसीद का प्रिंट आउट लें। आवेदन की स्थिति की जांच पोर्टल पर “स्टेटस चेक” विकल्प के माध्यम से की जा सकती है।
अधिक जानकारी – Helpline Number
जिला स्तर | जिला कल्याण अधिकारी (डी.डब्लु.ओ.) कार्यालय |
राज्य स्तर | डायरेक्टर (अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग) हरियाणा, |
एस.सी.ओ. नंबर: | 42-44, सेक्टर: 17-ए, चंडीगढ़-160017 |
फोन नंबर: | 0172-2707009 |
Hariyana Webiste | Click here |
NSP Portal | Click here |